मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक/2475/1306216/23/26-2 दिनांक 23.08.2023, पत्र क्र./दि.सश.-2/एफ-173/2024-25/2263 दिनांक 11.07.2024 एवं क्र./दि.सश.-2/एफ-173/2024-25/2941 दिनांक 30.08.2024 में दिये गये निर्देशानुसार एवं कलेक्टर महोदय जिला गुना की अध्यक्षता में जिला प्रबन्धन समिति द्वारा दिनांक 10-10-2024 को बैठक में सर्वानुमति से लिये गये निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र एवं स्थायी पुनर्वास तथा सेवाओं के प्रदाय हेतु भारत शासन के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र हेतु निर्धारित आवश्यक सेटअप के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
आवश्यक अर्हता / योग्यता एवं गुना जिले की एन. आई.सी. द्वारा विकसित बेवसाईट https://guna.nic.in अथवा कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला-गुना तथा कार्यालय कलेक्टर जिला- गुना के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 02.12.2024 से दिनांक 16.12.2024 तक सांयकाल 05:00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गुना (डीडीआरसी भवन) पुलिस लाईन केन्ट थाने के पीछे तह. गुना जिला गुना में आमंत्रित किये जाते है। नियत तिथि के पश्चात डाक तथा किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवश्यक अर्हता/योग्यता एवं निर्धारित मानदेय निम्नानुसार है:-


- RCFL Apprentice Recruitment 2024: आरसीएफ़एल में निकली 378 पदों पर अपरेंटिस की भर्ती
- IIT Mandi Junior Assistant Recruitment 2024: जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती
- NIACL Assistant Recruitment 2024: ऑनलाइन आवेदन करें 500 पदों के लिए
- मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संचालनालय भोपाल का परिपत्र क्र./दि.सश.-2/एफ-173/2024-25/2263 दिनांक 11.07.2024 के निर्देशानुसार भारतीय पुनर्वास परिसर RCI (आर.सी.आई) का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर 01 वर्ष के लिये है, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस एवं एक माह का वेतन/मानदेय पर किसी भी समय संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। 01 वर्ष के पश्चात संविदा वृद्धि वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं बढाई जावेगी।
- संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ/कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।
- म०प्र० शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक/सी3-8/16/3/एक भोपाल दिनांक 04.07.2019 के अनुसार आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त सभी पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगे।
- सभी पद निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुए हैं। उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमितीकरण किए
जाने हेतु कोई भी दावा/वाद-विवाद स्वीकार एवं मान्य योग्य नहीं होगा। 7. आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल म.प्र. के परिपत्र क्रमांक/सी 3-8/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 के नियमानुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थी की अधिकतम आयु निम्नानुसार होगी।
(1) सामान्य वर्ग के लिये 40 वर्ष
(ii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम मंडल / स्वशासी संस्था के
कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये 45 वर्ष।
- पदो के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक आर्हता में प्राप्तांको के आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी, तथा प्रवीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियो का चयन किया जायेगा।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रेषित करेंगे। सीधे आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।
- डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा।
- उम्मीदवार को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर अपनी पूर्ण जानकारी, प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित स्वच्छ एवं पठनीय छायाप्रतिया संलग्न करना अनिवार्य होगा, अधुरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
- आवेदन पत्रों में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है अर्थवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नही
किया जाता है, एवं शर्ते पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी
भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। 14. विशेष योग्यता वाले पदों में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अनिवार्य होगी।
- उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जिस लिफाफे में प्रेषित किया जाये उसके सबसे ऊपर आवेदित पद का नाम एवं लिफाफे के नीचे वागी और अपना नाम पता मोबाईल नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
- मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संचालनालय भोपाल का परिपत्र क./दि.सश.-2/एफ-173/2024-25/2263 दिनांक 11.07.2024 के निर्देशानुसार संबंधित क्षेत्र के अनुभय के लिए जिस संस्था में कार्य किया हो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।
- सैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं संबंधी प्रमाण-पत्रों में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
- शासन के आदेशानुसार कोई भी आभ्यार्थी जिसके दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। लेकिन यदि बच्चा
जीवित है और बाद के प्रसय में दो या अधिक संताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जायेगा। 19. चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय पर ही रहना होगा, चयनित उम्मीदवार को समिति द्वारा निष्पादित अनुबंध
संविदा नियमों का पालन करना होगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करना होगा। 20. संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ कर्मचारी पर म०प० सिविल सेवा आधरण अधिनियम 1965 प्रभावशील होगा।
- सविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ कर्मचारी का घरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रह कर दी जायेगी।
- नियुक्त विषय विशेषस/कर्मचारी उसके पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समास मानी
जाकर वरीयतानुसार चयनित अगले उम्मीदवार को नियुक्त किया जावेगा ।
- आवेदक की संविदा नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल
बोर्ड का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात ही मानदेय भुगतान होगा। . नियुक्ति की प्रक्रिया जिला प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों का
24 परीक्षण कर गणना के आधार पर मेरिट सूची तैयार करेगी। दो आवेदकों के समान अंक प्रतिशत होने परः अधिक आयु वाले आवेदक को वरियता प्रदान की जावेगी।
- प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात पात्र उम्मीदवारों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेंगी, जो
आवेदक/आर्यदिका पात्र नहीं होगा, उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- नियुक्ति के पश्चात पद रिक्त होने पर प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा। एक पद के विरुद्ध 03 उम्मीदवारों की प्रतिक्षा सूची बनाई जायेगी।
27. उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई समस्या / विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष जिला प्रबंधन दाल
आवश्यक अर्हताएं:
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष (1 जनवरी 2024 तक)।
- अधिकतम आयु:
- सामान्य वर्ग: 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, महिलाएं: 45 वर्ष
- रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन।
- शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र।
महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन की अवधि:
आवेदन 2 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2024 तक, शाम 5:00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन स्थान:
उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पुलिस लाइन कैंट थाना के पीछे, तहसील गुना, जिला गुना।
चयन प्रक्रिया:
जिला प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी।
Important Links
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Top 5 FAQs for Recruitment at District Disability Rehabilitation Center (DDRC), Guna
Who is eligible to apply for the vacant posts at DDRC, Guna?
Minimum age: 18 years (as of January 1, 2024).
Maximum age: 40 years for General category, 45 years for SC/ST/OBC, Women, and differently-abled candidates.
Live registration in the Employment Office.
Relevant educational qualifications and valid RCI (Rehabilitation Council of India) registration.
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